हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को वेतन के बारे में अबकी बार क्या कहा ?

Delhi High Court

कोर्ट ने एनडीएमसी कमिश्नर को अपने नगरसेवकों पर उनके वेतन, भत्तों और अन्य आधिकारिक खर्चों पर किए गए खर्च का विवरण दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
यह देखते हुए कि इसे हमेशा एक ऐसे विभाग के रूप में नहीं देखा जा सकता है जिसके पास हर समय धन की कमी होती है और वह अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान भी नहीं कर सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को अपने छह अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार को नहीं सौंपने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया ।



कोर्ट ने एनडीएमसी कमिश्नर को अपने नगरसेवकों पर उनके वेतन, भत्तों और अन्य आधिकारिक खर्चों के लिए किए गए खर्च का विवरण दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और कहा कि दिल्ली सरकार को निगम को वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए 10 दिनों के भीतर 293 करोड़ रुपये की राशि जारी करनी चाहिए।
“उक्त निर्णय (अस्पतालों को सौंपने का) वित्तीय विवेक पर आधारित होना चाहिए। हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां एक तरफ एनडीएमसी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने के अपने सबसे मौलिक और प्राथमिक दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है, और दूसरी तरफ यह उन नगरपालिका अस्पतालों को बनाए रखने और चलाने पर जोर देती है जो ‘ कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन उक्त निगम के लिए भारी खर्च का एक स्रोत हैं, ”जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह के डिविजन बेंच ने कहा।



एनडीएमसी ने इससे पहले सदन के समक्ष इस संबंध में रखे गए एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि एनडीएमसी के लिए इस पहलू पर फिर से विचार करना और वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय लेना अनिवार्य है। यदि निगम का अभी भी यह विचार है कि अस्पतालों को उसके पास रखा जाना चाहिए, तो अदालत ने कहा कि उसे यह बताना चाहिए कि वह खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व कैसे और कहां से जुटाएगा। बेंच ने कहा कि अस्पताल जर्जर हालत में काम नहीं कर सकते।



“हमें दुख होता है जब लोगों को हमारे पास आना पड़ता है और अपना वेतन मांगना पड़ता है। यह हमें पीड़ा देता है। कृपया उस व्यक्ति के दर्द को समझें जो अदालत में आया है, एक वकील को नियुक्त करें, ‘कृपया मुझे मेरा बकाया भुगतान करें’ कहें। हम पूरी लापरवाही और पूरी स्थिति से आहत हैं, ”अदालत ने कहा।
यह देखते हुए कि केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और डॉक्टरों को वित्तीय संकट का खामियाजा नहीं उठाना चाहिए, अदालत ने कहा कि, “हम ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं, जहां नगरसेवक, सभी वेतन और भत्तों और अन्य लाभों को प्राप्त करते हुए, उदासीन और बेपरवाह रहते हैं। निगम के कर्मचारियों के सामने जो समस्याएँ आ रही हैं, जो शहर में अपनी दिन-प्रतिदिन की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।



अदालत ने यह भी कहा कि वह उम्मीद करती है कि दिल्ली सरकार सहित हर प्राधिकरण इस समय में जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करेगा। सरकार ने पहले अदालत से कहा था कि एनडीएमसी धन जारी करने के लिए अदालत में नहीं आ सकती है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए।
“कृपया हमें बताएं कि आपकी सरकार द्वारा जिम्मेदारी की भावना क्या दिखाई जा रही है जब आप कहते हैं कि आप अभी भुगतान नहीं करने जा रहे हैं, आपका बीटीए, जीआईए सितंबर में देय है। कृपया हमें बताएं कि विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार जिस तरह के खर्चे करती है, उसका क्या औचित्य है,” उसने सरकार से कहा, वह “भानुमती का पिटारा” नहीं खोलना चाहती।
एनडीएमसी, जिसे कर्मचारियों को हर महीने वेतन में 293 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है, ने पहले अदालत को बताया था कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 600 करोड़ रुपये से अधिक अभी भी बकाया हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए कोर्ट को बताया गया कि कई संपत्तियों की नीलामी की जा रही है या लीज पर दी जा रही है. अभ्यास से अपेक्षित राजस्व सृजन 744.18 करोड़ रुपये होगा, एनडीएमसी ने अदालत को बताया।


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